Delhi Yellow Alert: दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने लगाईं पाबंदियां- जानें क्या खुला, क्या रहेगा बंद
Delhi Yellow Alert: दिल्ली में बढ़ते नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बड़ा फैसला लिया है. यहां GRAP को लागू कर दिया गया है.
Delhi Yellow Alert: दिल्ली में बढ़ते कोरोना के नए वैरिएंट (Omicron Variant) पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार (kejriwal Government) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है. इसका मतलब ये कि दिल्ली में अब येलो अलर्ट (GRAP Yellow Alert) जारी हो गया है. इसका फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हाई लेवल मीटिंग में लिया, जहां कई पाबंदियां लागू कर दी गईं हैं. इससे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था.
दिल्ली में येलो अलर्ट हुआ जारी
As the COVID19 positivity rate has been above 0.5% for the past few days, we are enforcing Level-I (Yellow alert) of the Graded Response Action Plan. A detailed order on restrictions to be implemented will be released soon: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tkJ9WtMaSz
— ANI (@ANI) December 28, 2021
सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि, 'दिल्ली में पिछले दो दिनों से कोरोना की संक्रमण दर 0.5% से ज्यादा रही है. शहर में रविवार को कोरोना के 290 और सोमवार को 331 मामले सामने आए. ऐसे में हालात को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट लगाया गया है.' बता दें देशभर में Omicron वेरिएंट के मामले कुल 653 सामने आए हैं, जिसमें से 165 केवल दिल्ली के हैं.
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'जिम्मेदार बनना है, डरना नहीं'- सीएम केजरीवाल
उन्होंने कहा, 'हमें जिम्मेदार बनना है, डरना नहीं है. बार-बार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क पहनें और लापरवाही न करें. फिर भी बाजारों में भीड़ और लापरवाही देखने को मिल रही है. इससे यह महामारी फिर से वापसी कर सकती है. ये पाबंदियां आपकी सेहत के लिए लगाई जा रही है क्योंकि हमें आपकी चिंता है.'
सरकार ने लगाईं ये पाबंदियां
- धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन दर्शनार्थियों को इजाजत नहीं होगी
- दिल्ली में मेट्रो को 50% सिटिंग क्षमता के साथ चलाया जाएगा
- स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, स्विमिंग पुल बंद रहेंगे
- शादियों में सिर्फ़ 20 मेहमान की इजाजत
- (कोर्ट या घर में ही होंगीं शादियाँ)
- मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानें Odd- Even के हिसाब से खुले
- दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे
- मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी, लेकिन #CovidAppropriateBehaviour का पालन करना होगा
- साप्ताहिक बाजार 50% कपैसिटी के साथ इजाज़त
- हर Municipal Corp में बस एक ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत
- रेस्तरॉं को 50% कपैसिटी के साथ चलाने की इजाजत
- बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक
- 50% क्षमता के साथ
- बिना banquet और कॉन्फ्रेंस के होटल खोलने की इजाजत
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद
- Banquet बंद
- ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद
- योग के लिए सिर्फ खुले स्थान पर Permission
- Entertainment और वॉटर पार्क बंद
- केंद्र सरकार के दफ्तर भारत सरकार के आदेश अनुसार चलेंगे
- प्राइवेट दफ़्तर 50% स्टाफ Attendance
04:18 PM IST